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SSPY UP Pension 2024: वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग पेंशन आवेदन, लिस्ट

उत्तर प्रदेश सरकार ने SSPY नाम से एक पेंशन पोर्टल की शुरुआत की है जिस पर राज्य के लाभार्थी पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट sspy-up.gov.in पर तीन प्रकार की पेंशन के लिए आवेदन, लाभार्थी लिस्ट, आवेदन स्टेटस और पेंशन से जुडी अन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस पोर्टल पर 3 प्रकार की पेंशन से जुडी सेवाएँ उपलब्ध है। Old Age (वृद्धावस्था), Widow (विधवा) और Handicap Pension (विकलांग पेंशन). आज हम आपको इन तीनो प्रकार की पेंशन के लिए पात्रता, पेंशन लिस्ट, आवेदन प्रक्रिया, जरुरी डाक्यूमेंट्स और लाभार्थी लिस्ट की पूरी जानकारी देंगे।

भारत के सभी राज्यों में कुछ विशेष वर्गों के नागरिको को पेंशन दी जाती है। पेंशन राशि राज्यों में अलग अलग हो सकती है। उत्तर प्रदेश में विधवा, 60 साल से अधिक के बुजुर्गो और विकलांग नागरिको को पहले 500 रूपए पेंशन दी जाती थी। जिसे दिसम्बर 2021 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढाकर 1000 रूपए कर दी है। इसके अलावा कुष्ठ रोगों से ग्रषित लोगो को 3000 रूपए प्रति महीना पेंशन राशि मिलेगी। पेंशन योजना की शुरुआत के पीछे सरकार का उद्देश्य इन वर्गों को विशेष आर्थिक मदद करती है जिससे उन्हें जीवनयापन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना नहीं पड़ता।

SSPY UP Pension Scheme at sspy-up.gov.in

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के वृद्ध, विधवा और दिव्यांगो के लिए पेंशन योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को हर महीने के फिक्स राशि पेंशन के रूप में मिलती है जो सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुच जाती है। यूपी पेंशन स्कीम का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अब https://sspy-up.gov.in (एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल) पर उपलब्ध करा दी गयी है।

गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले 60 साल से अधिक आयु के वृद्ध, 40% से अधिक शारीरिक या मानसिक दिव्यांग और पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला के लिए पेंशन से जुडी ऑनलाइन सेवाएँ अब SSPY UP Portal पर उपलब्ध करा दी गयी है।

SSPY UP Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर आपको इन तीनो वर्ग के पेंशन की जानकारी, ऑनलाइन आवेदन, पात्रता और पेंशनर लिस्ट 2024 देख पाएंगे। पेंशन पाने वाले नागरिक SSPY Registration के बाद Login के बारे पेंशन से जुडी कई अन्य सेवाओं की जानकारी भी ऑनलाइन पोर्टल पर देख सकते है।

SSPY Pension Portal Key Points

पोर्टल का नामSSPY (एकीकृत पेंशन पोर्टल)
शुरू की गईउत्तर प्रदेश द्वारा
लाभार्थीउतर प्रदेश की वृद्ध, विधवा और विकलांग वर्ग के नागरिक
उद्देशराज्य में बुढ़ापा, विकलांग और विधवा पेंशन से जुडी सेवाएँ ऑनलाइन उपलब्ध करवाना
पेंशन राशि1000 रूपए प्रति माह
ऑफिसियल वेबसाइटwww.sspy-up.gov.in

Old Age, Widow, Handicap Up Pension के लिए पात्रता

उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे नागरिक है जो पेंशन के पात्र है पर उन्होंने अपने पेंशन के लिए अभी आवेदन नहीं दिया है। SSPY पर आप Pension Application Submit करा सकते है। नीचे हमने वृद्ध, विकलांग और विधवा महिला के लिए पेंशन पात्रता बताई है।

वृद्धावस्था/बुढ़ापा पेंशन के लिए पात्रता

  • उत्तर प्रदेश का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
  • आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
  • आवेदक पहले से किसी और पेंशन का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।
  • ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक की वार्षिक आय 46 हजार और शहरी क्षेत्र की 56 हजार से कम होनी चाहिए।

विकलांग पेंशन के लिए पात्रता

  • आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • दिव्यांग प्रमाण पत्र (40% विकलांगता दर से अधिक)
  • आवेदक किसी और पेंशन से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
  • लाभार्थी की वार्षिक आय (ग्रामीण 46 हजार, शहरी 56 हजार) से कम होनी चाहिए।

विधवा पेंशन के लिए पात्रता

  • महिला उत्तर प्रदेश की निवासी हो।
  • पति की मृत्यु के बाद महिला की दूसरी शादी नहीं होना चाहिए।
  • विधवा महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • आवेदन करने वाली और उसके परिवार की सालाना आय 2 लाख से कम होनी जरुरी है।
  • आवेदिका पहले से किसी और सरकारी पेंशन की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए।

SSPY UP पर पेंशन आवेदन के लिए जरुरी डाक्यूमेंट्स

वृद्धावस्थाविधवादिव्यांग
आधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आईडीआधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आईडीआधार कार्ड/राशन कार्ड/वोटर आईडी
आयु प्रमाण पत्रआयु प्रमाण पत्रआयु प्रमाण पत्र
आय प्रमाण पत्रपति की मृत्यु का प्रमाण पत्रविकलांग प्रमाण पत्र (Handicap Certificate)
पासपोर्ट साइज़ फोटोपासपोर्ट साइज़ फोटोपासपोर्ट साइज़ फोटो
बैंक अकाउंट पासबुक कॉपीबैंक अकाउंट पासबुक कॉपीबैंक अकाउंट पासबुक कॉपी

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SSPY UP पर Pension के लिए Online Apply कैसे करे

उत्तर प्रदेश में कुछ साल पहले तक पेंशन आवेदन के लिए भी सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। विधवा, बुढ़ापा और विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अब ऑनलाइन कर दी गयी है। यूपी के नागरिक अब पेंशन बनवाने के लिए Integrated Pension Portal (SSPY) पर आवेदन कर सकते है।

वृद्धावस्था (Old Age) पेंशन के लिए आवेदन

  • आवेदक को सबसे पहले SSPY UP की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है।
  • एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की वेबसाइट पर आपको पेंशन से जुड़े कई ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमे से आपको ‘वृद्धावस्था पेंशन‘ पर क्लिक करना है।
SSPY UP Pension
  • अब आपके सामने Old Age Pension Scheme नाम से पेज खुल जाएगा। जिसमे आपको योजना विषय, पेंशन लिस्ट, पात्रता, ऑनलाइन आवेदन जैसे कई विकल्प दिखाई देंगे।
  • इस आगे पर आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करे’ पर क्लिक कर देना है।
Old Age Pension
  • अब आपकी स्क्रीन पर समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस Old Age Pension Form में आपको आवेदक का नाम, पूरा पता, आयु, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल इत्यादि डिटेल भरनी है।
वृद्धावस्था पेंशन आवेदन
  • डिटेल भरने के बाद जरुरी डाक्यूमेंट्स की कॉपी अपलोड कर देनी है। उसके बाद Declaration पर टिक करने के बाद कैप्त्चा कोड भरके सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है और आपकी बुढ़ापा पेंशन एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी।

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विधवा (Widow) पेंशन के लिए आवेदन

  • विधवा (निराश्रित महिला) पेंशन ऑनलाइन आवेदन के लिए SSPY आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in खोले।
  • वेबसाइट के पहले पेज पर ही दिए विकल्पों में से ‘निराश्रित महिला पेंशन‘ पर क्लिक करे।
sspy up gov in
  • अब आपकी स्क्रीन पर Widow Pension Scheme पेज खुल जाएगा जिस पर विधवा पेंशन लिस्ट, स्टेटस, पात्रता और अन्य कई अहम जानकारी होगी।
  • इस पेज पर आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करे‘ लिंक पर क्लिक कर देना है। जिसके बाद महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु के बाद निराश्रित महिला पेंशन आवेदन फॉर्म खुल जएगा।
Widow Pension Scheme
  • इस विधवा एप्लीकेशन फॉर्म में आवेदिका का नाम, पति का पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, बैंक खाता डिटेल और आय प्रमाण पत्र जैसे सभी जानकारी भरनी है।
विधवा पेंशन आवेदन
  • उसके बाद जरुरी डाक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, Declaration पर टिक करके, कैप्त्चा कोड भरकर सबमिट कर दे।
  • अब आपकी विधवा पेंशन एप्लीकेशन सबमिट हो गयी है। जिसके स्वीकार होने के बाद आपको पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगा।

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दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था (Handicap) पेंशन ऑनलाइन आवेदन

  • विकलांग/ दिव्यांग या कुष्ठावस्था के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए SSPY Official Website को ओपन करे।
  • वेबसाइट होमपेज पर विकल्प ‘दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन‘ पर क्लिक करे।
Handicap Pension
  • अगला पेज Divyang & Kushtawstha Pension नाम से खुलेगा, जिसमे ‘ऑनलाइन आवेदन करे‘ पेज पर क्लिक करे।
Divyang & Kushtawstha Pension
  • नए खुले पेज पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग, कुष्ठा पेंशन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में आवेदक का पूरा नाम, आयु, पता, जन्मतिथि, आय का विवरण, बैंक खाता डिटेल, दिव्यांग प्रकार, दिव्यांगता का प्रतिशत इत्यादि जानकारी भरनी है।
  • अब जरुरी डाक्यूमेंट्स (दिव्यांग प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, फोटो) अपलोड कर देने है। और इसके बाद Declaration पर टिक करके, कैप्त्चा कोड भर देना है और अंत में दिए सबमिट बटन पर क्लिक करना है।
  • दिव्यांग पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है।

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SSPY UP Pension से संबधित आम सवाल FAQs

SSPY UP क्या है?

उत्तर प्रदेश सरकार ने SSPY (Integrated Pension Portal) का निर्माण पेंशन सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए किया है। इस पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

क्या एक नागरिक विधवा और वृद्धावस्था दोनों पेंशन पा सकता है?

जी हां उत्तर प्रदेश में एक नागरिक वृद्धावस्था और विधवा दोनों पेंशन ले सकता है। हालाँकि विधवा पेंशन के लिए उम्र सीमा 18 से 65 वर्ष होती है और बुढ़ापा पेंशन के लिए आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

SSPY UP Pension List 2024 कैसे देखे?

उत्तर प्रदेश SSPY Pension List और Application Status ऑनलाइन https://sspy-up.gov.in/ पर देखी जा सकती है। आपको इस वेबसाइट पर जाना है और Widow, Old Age या Handicap Pension में से केटेगरी पर क्लिक करके पेंशन लिस्ट और स्टेटस देख सकते है।

Categories: Uttar Pradesh